मुंगेली । हिंदुस्तान दृष्टि । जिला मुंगेली के थाना पथरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगद्वारी में घटित सनसनीखेज अंधे कत्ल के मामले का पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी ही आरोपी निकली, जिसने पति से परेशान होकर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जघन्य वारदात की परतें खोलीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में थाना पथरिया पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गंगद्वारी निवासी रूजेश्वरी राजपूत पति आजूराम राजपूत उम्र 26 वर्ष ने दिनांक 24 जनवरी 2026 को थाना पथरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि लगभग तीन बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके पति आजूराम राजपूत की हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कराया। फॉरेंसिक टीम द्वारा खून लगी मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्त की गई। मृतक के शव का पंचनामा तैयार किया गया। पड़ोसियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक आजूराम राजपूत ने दूसरी शादी कर रूजेश्वरी को घर लाया था और दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।
लगातार संदेह गहराने पर पुलिस ने प्रार्थिया रूजेश्वरी राजपूत को हिरासत में लेकर महिला अधिकारी के माध्यम से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपिया ने बताया कि पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से वह परेशान थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। दिनांक 23 जनवरी की रात मृतक खाना खाकर नव-निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास में गया था और रात्रि लगभग बारह बजे घर लौटकर सो गया। रात्रि करीब तीन बजे जब रूजेश्वरी बाथरूम जाने के लिए उठी, तब बाथरूम में जलन होने तथा पहले से पति से चल रहे विवाद के कारण उसने उसे रास्ते से हटाने का अचानक फैसला कर लिया। इसके बाद उसने घर में रखी लोहे की कुल्हाड़ी से मृतक के सिर, चेहरे, गले, सीने और पेट पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए चोरी की झूठी कहानी गढ़ दी। पुलिस ने आरोपिया के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना के समय पहनी गई खून लगी साड़ी तथा लोहे की कुल्हाड़ी गवाहों के समक्ष जप्त की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपिया रूजेश्वरी राजपूत को दिनांक 24 जनवरी 2026 की रात 20:30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया और दिनांक 25 जनवरी 2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 18/26 धारा 103 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपिया के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक प्रसाद सिन्हा (सायबर सेल प्रभारी), उप निरीक्षक गिरजाशंकर यादव (थाना प्रभारी पथरिया), प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे, नोखेलाल कुर्रे, नरेश यादव, अरुण नेताम, आरक्षक राकेश बंजारे, राहुल यादव, गिरीराज परिहार, रवि मिंज, भेषज पाण्डेकर, हेमसिंह ठाकुर, राम कश्यप, परमेश्वर जांगड़े, हलिश गेंदले एवं मिथलेश सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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