मुंगेली । हिंदुस्तान दृष्टि । ग्राम पंचायत बरछा में गांव की सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत में आयोजित बैठक में गांव की सीमा के भीतर डिस्पोजल गिलास और पानी पाउच की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पाया जाता है, तो पहली बार 1,000 रुपये का नगद जुर्माना देना होगा। वहीं, गलती दोबारा दोहराने पर 3,000 रुपये का नगद जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह नियम गांव के निवासियों के साथ-साथ बाहरी लोगों पर भी लागू होगा। इसके अलावा गांव में संचालित सभी चखना सेंटर और ढाबा संचालकों को भी इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि गांव में कोई असामाजिक तत्व दिखाई देने या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल डायल 112 पर सूचना दी जाएगी, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ग्रामीणों का उद्देश्य गांव में अनुशासन बनाए रखना और शराब सेवन से जुड़ी अव्यवस्थाओं पर रोक लगाना है। बैठक में ग्राम पंचायत बरछा के सरपंच प्रतिनिधि ज्ञान गेंदले, गांव के मुखिया विजय बंधे, बादल पात्रे, उपसरपंच देवी साहू, मुरीत साहू, गनपत साहू, तनिष कुर्रे, अनिल बंजारे, धनसाय गेंदले, दुर्गेश साहू, भाऊ राम, संदीप बघेल, दिलीप गेंदले, संजू गेंदले, कार्तिक साहू, संजू साहू, रामलखन, तुलसी साहू सहित सभी पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अब देखना होगा कि पंचायत के इन फैसलों को गांव में किस तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। उक्त जानकारी बादल पात्रे ने दी है।
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